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सत्ता की छटपटाहटः कांग्रेस ने निजी और गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अलापा राग

by Sanjay Kumar Srivastava
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Congress General Secretary Jairam Ramesh

सत्ता पर काबिज होने की छटपटाहट के बीच कांग्रेस ने निजी, गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी कोटा के लिए कानून बनाने की मांग कर नई बहस छेड़ दी है.

NEW DELHI: सत्ता पर काबिज होने की छटपटाहट के बीच कांग्रेस ने निजी, गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी कोटा के लिए कानून बनाने की मांग कर नई बहस छेड़ दी है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि सरकार देश में निजी, गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटा के लिए कानून लाए.

कहा कि शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए एक नया कानून बनाने की सिफारिश की थी. रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान निजी शैक्षणिक संस्थानों में संविधान के अनुच्छेद 15 (5) को लागू करने के लिए कानून लाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था. उच्च शिक्षा विभाग के लिए अनुदान की मांग पर अपनी 364वीं रिपोर्ट में, शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने भी अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए एक नए कानून की सिफारिश की थी.

रमेश ने कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 संसद में पारित किया गया था। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 3 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ.

10 अप्रैल 2008 को अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2-0 के अंतर से अनुच्छेद 15(5) को केवल राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है और निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित तरीके से तय करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है.

12 मई 2011 को आईएमए बनाम भारत संघ के मामले में उन्होंने कहा कि 2-0 के अंतर से अनुच्छेद 15 (5) को निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए बरकरार रखा गया है. एक अन्य मामले का हवाला देते हुए रमेश ने कहा कि प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 29 जनवरी 2014. 5-0 के अंतर से अनुच्छेद 15(5) को पहली बार स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया है. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण भी संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है.

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