Home National CM केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, सॉलिसिटर जनरल SV राजू बोले- PMLA कानून का उल्लंघन किया

CM केजरीवाल की बढ़ी न्यायिक हिरासत, सॉलिसिटर जनरल SV राजू बोले- PMLA कानून का उल्लंघन किया

by Live Times
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Arvind Kejriwal Bail

Arvind Kejriwal Arrest : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीएम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी.

19 June, 2024

Arvind Kejriwal Arrest : दिल्ली शराब नीति, 2024 के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हुई. जहां उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई, 2024 तक, न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. इस दौरान कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि, ‘हमारे पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने PMLA कानून का उल्लंघन किया’.

गोवा चुनाव प्रचार के लिए भेजे रुपये

अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें दिल्ली में नई शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि सीएम केजरीवाल ने नई शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपये डिमांड रखी थी. उस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने आरोप लगाया था कि इस पैसे को गोवा में विधानसभा चुनाव के इस्तेमाल के लिए आम आदमी पार्टी ने भेजा था. एसवी राजू की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि यह एक परिस्थितिजन्य है, क्योंकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है.

कोर्ट ने बढ़ाई थी 19 जून तक न्यायिक हिरासत

कोर्ट ने इससे पहले कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल की तरफ से अंतरिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया और 19 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि, पीएमएलए मामले में जितने भी आरोप पत्र दाखिल किए गए उसमें प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं है. इस केस के शुरूआत में कुछ गिरफ्तारियां की गई थी लेकिन उन्होंने भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया. यहां तक की सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम शामिल नहीं है. वकील ने आगे कहा कि, ‘मामले से ऐसा लग रहा है कि ED पीएमएलए के तहत नहीं बल्कि सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर पर मुकदमा चला रही है.

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