Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रहती है या नहीं? इस पर दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को 2:30 बजे फैसला सुनाएगा.
Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिर नहीं? इस पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) मंगलवार (25 जून, 2024) को फैसला सुनाएगा. इससे पहले गुरुवार (20 जून, 2024) को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट की न्यायाधीश न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.
वहीं, इसके बाद ईडी ने शुक्रवार (21 जून) को सुबह ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इसी मामले में यानी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने या याचिका खारिज करने पर हाई कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा.
2:30 बजे आएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फैसला सुनाएगा. यह फैसला मंगलवार दोपहर 2:30 बजे सुनाया जाना तय हुआ है.
ED ने किया था विरोध
जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की तरफ से ट्रायल कोर्ट (Rouse Avenue District Court) के फैसले को चुनौती देने के बाद जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था और फैसला आने तक जमानत पर रोक लगा दी थी. वहीं, ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश विकृत, ‘एकतरफा’ और गलत है. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
क्या है अरविंद केजरीवाल पर आरोप?
अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021 को लागू किया था. इसके तहत यानी नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में चला गया. दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021 लागू करने के दौरान दावा किया था कि इससे माफिया राज समाप्त होगा और राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.
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