Defamation case: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की 3 जजों वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है. अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने गलती की.
11 August, 2024
Defamation case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट किया था. इसी को लेकर दिल्ली के CM पर मानहानि का आरोप लगा था. सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की 3 जजों वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है. हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने गलती की.
शिकायतकर्ता से माफी मांग सकते हैं CM
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इस मामले में सुनवाई करते हुए आप मुखिया से पूछा था कि क्या आप मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं. शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ या इंस्टाग्राम जैसे सार्वजनिक मंचों पर माफी जारी कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो हम इस मामले की जांच करेंगे.
रीट्वीट करते समय जिम्मेदारी की भावना हो
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस मामले में किसी भी व्यक्ति को अगर जानकारी नहीं है, तो उसे रीट्वीट करते समय जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी पोस्ट को रीट्वीट करने वाला व्यक्ति पोस्ट से जुड़ा अस्वीकरण (Disclaimer) नहीं जारी करता है, तो उसके खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.