हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में घूमने आ रहे पर्यटक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे.पर्यटकों को अब नदी और नालों के बीच जाकर बर्फ का मजा लेना महंगा पड़ जाएगा.
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में घूमने आ रहे पर्यटक अब मनमानी नहीं कर पाएंगे. पर्यटकों को अब नदी और नालों के बीच जाकर बर्फ का मजा लेना महंगा पड़ जाएगा. ऐसे पर्यटकों को अब हिमाचल पुलिस 8 दिन तक जेल भेज सकती है और 5 हजार जुर्माना भी लगा सकती है.हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बर्फ का मजा लेने वाले सैलानियों को पुलिस ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है.
लाहौल स्पीति के एसपी ने जारी की एडवायजरी
लाहौल घाटी की चंद्रभागा नदी और आसपास नालों में जाने वाले सैलानियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इस संबंध में लाहौल स्पीति पुलिस ने एक एडवायजरी जारी की है.दरअसल, बीते रोज चंद्रभागा नदी के पास कुछ सैलानियों का वीडियो सामने आया था.यहां पर सैलानी फोटो के लिए नदी में उतर गए और साथ ही किनारों पर हुक्का भी गुड़गुड़ाते हुए नजर आए थे.
अब लाहौल स्पीति के एसपी मयंक चौधरी ने सख्त आदेश जारी किया है. एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि इस जिले में बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य, देश व दुनिया के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं .
नदी पार करना पर्यटकों के लिए हो सकता है खतरनाक
यह देखा गया है कि पर्यटक नदी के किनारे तस्वीरें,सेल्फी व वीडियो लेने के लिए कोकसर से तांडी संगम तक विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं. चूंकि नदी के किनारे जमे हुए हैं और पानी का तापमान बेहद कम है, फिर भी कुछ पर्यटक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है. कहा कि अचानक जमी हुई बर्फ के टूटने और पानी के माइनस तापमान के कारण किसी भी पर्यटक के नदी में गिरने की स्थिति में यह जानलेवा हो सकता है.
जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कई सलाह जारी करने के बावजूद कई लोग अनावश्यक रूप से नदी के किनारे की ओर जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन और सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है. उन्होंने चेताया कि तापमान बढ़ने के साथ नदी के किनारे जमी हुई बर्फ भी पिघलने लगेगी और पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे उन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है जो नदी के किनारे/धारा के पास खतरनाक रूप से जाते हैं. इसके अलावा इस जिले की नदियों में डूबने के कारण कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें लोगों की जान चली गई है.
एसपी ने बताया, कितनी होगी सजा
एसपी ने एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के तहत कोकसर से तांदी तक नदी किनारे जाने को लेकर आदेश जारी किए हैं. जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे 8 दिनों तक की कैद या न्यूनतम 1 हजार रुपये के जुर्माने, जो 5 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा.
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हिमाचल से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट