NHAI New Rule: अगर आपने NHAI के नियमों का उल्लंघन किया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. टोल प्लाजा पर आपसे डबल टोल टैक्स वसूला जा सकता है.
19 July, 2024
NHAI New Rule: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने वाहनों के लिए नए नियम जारी किए हैं. अगर आपने NHAI के नियमों का उल्लंघन किया तो आपको भारी जु्र्माना भरना पड़ सकता है. टोल प्लाजा पर आपसे डबल टोल टैक्स वसूला जा सकता है. दरअसल, NHAI ने वर्ष 2014 में फास्टैग की शुरुआत की थी. अब NHAI ने नए नियम लागू कर दिए हैं.
डबल टैक्स वसूलने का प्रावधान
आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फास्टैग का यूज ठीक से करना नहीं आता है. कई बार ऐसा देखा गया है कि गाड़ी चालक अपने वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं और फास्टैग को अपने हाथ में लेकर विंडस्क्रीन से दिखाते हैं. इससे कैमरे को फास्टैग रीड करने में काफी परेशानी होती है और फिर टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन लग जाती है. अब ऐसा करने वालों की मुश्किल बढ़ने जा रही है.
फास्टैग अंदर की ओर से लगाना अनिवार्य
NHAI ने अब वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग अंदर की ओर से लगाना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके फास्टैग अकाउंट से ऑटोमेटिक टोल टैक्स का डबल अमाउंट कट जाएगा. NHAI ने अपने बयान में कहा कि सभी यूजर फी कलेक्शन एजेंसियों और कन्सेशनेरीज को डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की गई है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह सभी जानकारी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से डिस्प्ले की जाएगी. टोल प्लाजा पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (वीआरएन) के साथ बिना फास्टैग वाली गाड़ियों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी.
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