Supreme Court Verdict : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के गिर सोमनाथ में मुस्लिम धर्मस्थलों और अन्य निर्माण के कथित अवैध विध्वंस पर यथास्थिति का आदेश देने से इन्कार कर दिया.
Supreme Court Verdict : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात के गिर सोमनाथ में मुस्लिम पूजा स्थलों और अन्य संरचनाओं के कथित तौर पर अवैध विध्वंस पर यथास्थिति का आदेश देने से इन्कार कर दिया. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि संपत्तियां वक्फ भूमि पर हैं और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह किसी तीसरे पक्ष का आधार न बनाए, जिस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता औलिया-ए-दीन कमेटी के नाम पर कुछ भी नहीं है और यह सरकारी जमीन है. शीर्ष अदालत अंतरिम रोक के बावजूद और उसकी पूर्व अनुमति के बिना राज्य में आवासीय और धार्मिक संरचनाओं को कथित तौर पर अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए गुजरात अधिकारियों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
याचिका पर कमेटी ने क्या आरोप लगाया?
बता दें कि औलिया-ए-दीन कमेटी ने गुजरात सरकार पर अवैध निर्माण ढहाने का आरोप लगाया है. कमेटी ने शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका भी दाखिल की. यह अवमानना याचिका गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद और बिना पूर्व अनुमति के गुजरात में कथित रूप से आवासीय और धार्मिक निर्माण को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया है.
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