Stubble Burning : हरियाणा-पंजाब में पराली जलाने की समस्या पर ध्यान नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने माना कि CAQM ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया.
03 October, 2024
Stubble Burning : दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर एक बार फिर सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं को काबू न करने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है और कहा कि आयोग ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन निर्देशों का पालन नहीं किया जिस पर पिछली सुनवाई पर विचार किया गया था.
CAQM ने नहीं शुरू किया मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस. ओका (Justice Abhay Shreeniwas Oka) और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (Justice Augustine George Masih) की बेंच ने कहा कि CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा शुरू नहीं किया है. पूरे मामले पर पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर 29 अगस्त को ही बैठक हुई थी.
नहीं वसूला गया किसानों से मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों राज्यों में किसी ने भी पराली जलाने के मामले में एक भी किसान के ऊपर नाममात्र का मुआवजा तक नहीं वसूला है. अब शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और CAQM को इस मामले पर गुरुवार से एक सप्ताह के भीतर हलफनाम दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है.
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