Delhi Air Pollution: SC ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाया. मौलिक अधिकार पर बड़ी बात कही.
Delhi Air Pollution: दीवाली के बाद दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता खराब होती ही जा रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और दिल्ली सरकार की फटकार भी लगाई है.
मौलिक अधिकारों पर जताई चिंता
दरअसल, दीवाली के बाद दिल्ली और NCR क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और भी ज्यादा खराब हो गई. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए SC की जस्टिस अभय एस ओका और एजी मसीह की पीठ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहे. इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है.
साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि इसी तरह से पटाखे जलाए जाते रहेंगे, तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ेगा. इसके साथ कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी फटकार लगाई.
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दिल्ली पुलिस को लगाई कड़ी फटकार
SC ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से 14 अक्टूबर को लगाए गए प्रतिबंध के आदेशों को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया.
वहीं, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से की गई शिकायत पर SC ने यह भी माना कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पटाखों पर बैन बहुत देर में लागू किया.
ऐसे में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को पटाखे बेचने वाले लाइसेंस धारकों को पटाखों पर बैन के लिए बहुत पहले बता देना चाहिए था.
इसके साथ ही SC ने कहा कि ऑनलाइन पटाखे बेचने वालों पर भी नकेल कसा जाए. वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ ही NCR राज्यों से भी 25 नवंबर से पहले तक जवाब मांगा है.
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