Home National कुछ किसान नेता मीडिया जगत में बना रहे हैं गलत धारणा, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी लगाई फटकार

कुछ किसान नेता मीडिया जगत में बना रहे हैं गलत धारणा, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी लगाई फटकार

by Live Times
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SC On Farmer Leader : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि किसान नेता मीडिया में गलत धारणा बना रहे हैं.

SC On Farmer Leader : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि किसान नेता मीडिया में गलत धारणा बना रहे हैं.

SC On Farmer Leader : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार को एक बार फटकार लगाई है. इस बीच उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी और किसान नेता मीडिया में ये गलत धारणा बना रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है. अपनी मांगों को लेकर किसान नेता लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं.

SC ने अपनाया सख्त रुख

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि वे स्पष्ट करती है कि अदालत ने कभी भी जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि वे केवल उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और चाहती है कि उन्हें तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान की जाए. वहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता जमीनी स्तर पर स्थिति को और जटिल बनाने के लिए मीडिया में गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं.

SC ने डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता

इस मुद्दे पर बात करते हुए पीठ ने कहा कि हमें डल्लेवाल के प्रति कुछ किसान नेताओं की सद्भावना को परखने की जरूरत है. पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने स्थिति को जटिल बनाने के किसी भी प्रयास से इन्कार किया और कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को अपना अनशन खत्म किए बिना मेडिकल सहायता लेने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. पीठ ने आगे कहा कि चूंकि पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) इस मामले में डिजिटल माध्यम से पेश हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि अदालत का संदेश नीचे तक जाएगा.

हलफनामा दाखिल करने को कहा

SC ने दोनों अधिकारियों से हलफनामा दाखिल करने को कहा जिसमें ये बताया गया हो कि 20 दिसंबर के उसके आदेश का कितना पालन किया गया है. उस आदेश में न्यायालय ने पंजाब सरकार को किसान को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. SC ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है. इसके साथ ही जगजीत डल्लेवाल की ओर से दायर एक नई याचिका पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया है.

यह भी पढ़ें: SC to Hear Petition: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट संबंधित याचिका पर राजी SC, 17 फरवरी को होगी सुनवाई

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