Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसके नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है.
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया के नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसके नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही SC ने कहा कि भर्ती की प्रकिया पूर्णतया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए.
मनमाने तरीके से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर बीच में इसके नियम नहीं बदले जा सकते हैं. पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. ये पूरा मामला राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है. साल 2013 में भर्ती की प्रकिया शुरू होने के बाद इसके नियमों में बदलाव कर दिया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नियम में पहले ही कह दिया गया है कि नौकरी की पात्रता में बाद में बदलाव किया जा सकता है तो फिर ऐसी स्थिति में नियम बदले जा सकते हैं. लेकिन इस तरह से मनमाने तरीके से कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है.
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा था. याचिका में कहा गया कि नौकरी से जुड़ी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद 75 प्रतिशत अंक हासिल करने पर ही नियुक्ति करने का नियम बनाया गया था. इस नियम के आने से बहुत से अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए थे. अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियमों में बदलाव कैसे किया जा सकता है. इसके बाद मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.
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