Jagjit Singh Dallewal : किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हेल्थ चेकअप मामले में अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है.
Jagjit Singh Dallewal : पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हेल्थ चेकअप का निर्देश देने वाले आदेश का पालन नहीं करने को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाला है.
कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार
मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच सुनवाई करने वाली है. वहीं, शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और यही वजह है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मामला उलझता जा रहा है. पंजाब सरकार को आदेश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द डल्लेवाल को हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराएं.
अधिकारियों को सौंपी थी जिम्मेदारी
किसान नेता डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद उन्हें अस्पताल में भर्ती न करने को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने पर फैसला लेने की जिम्मेदारी 20 दिसंबर को पंजाब सरकार के शीर्ष अधिकारियों और डॉक्टरों पर सौंप दी थी. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 70 साल के डल्लेवाल को पंजाब और हरियाणा बॉर्डर खनौरी से करीब 700 मीटर की दूरी पर एक अस्थाई अस्पताल बनाकर उसमें भर्ती किया जा सकता है.
भूख हड़ताल पर क्यों बैठे डल्लेवाल
26 नवंबर से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और केंद्र सरकार से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की लगातार मांग कर रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश दिया था. इसी बीच कोर्ट ने यह भी कहा कि डल्लेवाल को एक अस्थाई अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
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