RG Kar Case: आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर केस में अदालत ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है.
RG Kar Case: आर जी कर दुष्कर्म और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है. CBI की ओर से पेश किए गए सबूत, फरेंसिक रिपोर्ट और 50 गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला लिया है. इस मामले में आखिरी सुनवाई 9 जनवरी को हुई थी, जिसमें CBI ने आरोपी संजय रॉय को सजा देने की मांग की थी. आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया.
पिता ने जाहिर किया असंतोष
शनिवार को सियालदह कोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लाया गया, जिसके बाद से दोनों पक्षों के वकीलों ने सजा पर बहस की. इसके बाद जस्टिस अनिर्बन राय ने कोर्ट रूम नंबर 210 में आर जी कर मामले में सजा सुनाई. यहां बता दें इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने CBI की जांच को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं. पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और CBI ने हमें बार-बार कहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते. कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते. CBI ने मुझे कभी जांच में सहयोग करने के लिए नहीं बुलाया.
सारे लोगों को मिलनी चाहिए सजा
जांच टीम एक या दो बार हमारे घर आई, जब हमने उनसे जांच के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है. पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि वारदात की रात ड्यूटी पर जो लोग थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई. मेरी बेटी की गर्दन पर काटने के निशान थे लेकिन वहां से स्वाब नहीं लिया गया. CBI पर सही से जांच नहीं करने का आरोप लगाया है. DNA रिपोर्ट में 4 लड़कों और 1 लड़की की मौजूदगी दिखाई दे रही है. उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिले.
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