PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) तीसरी बार सांसद बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचे और उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की.
18 June, 2024
PM Kisan Samman Nidhi : नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जीत के लिए वाराणसी की जनता का शुक्रिया किया. इस दौरान उन्होंने पीएम किसान निधि योजना की 17वीं किश्त भी जारी की. PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ रुपये रिलीज करने के फैसले पर मुहर लगाई थी. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में.
क्या है किसान सम्मान निधि योजना
किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष पात्र किसानों को 3 बार 2000-2000 रुपये की धनराशि दी जाती है. इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से की थी. इसके तहत छोटे और सभी सीमांत किसानों को पहली किश्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च के बीच किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है.
लाभ पाने के लिए कैसे करें आवेदन
इसका लाभ पाने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. एक आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर जमा करना होता है. आवेदन की जांच कर किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है. इसके बाद इस योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाता है.
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना के लिए लाभार्थी किसानों को आवेदन करते समय इन दस्तावेज को देना पड़ता है.
- आधार कार्ड
- नागरिकता प्रमाण पत्र
- खेत के दस्तावेज
- बैंक की पास बुक
- पीएम-किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. अगर किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे इस योजना के तहत अपना नांमाकन नहीं कर सकते हैं.
इन किसानों को नहीं मिलता योजना का लाभ
- अगर किसान परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करता है तो उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाता.
- जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है.
- सरकारी नौकरी करने या पेंशन पाने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है.
- ऐसे लोग जो किसी बड़े व्यवसाय के मालिक, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य बड़े पेशेवर संस्थानों से जुड़े हैं.
- जिनकी मासिक आय तय सीमा से ज्यादा है, उन्हें भी इसका लाभ नहीं दिया जाता है.
ये भी पढ़ें- NEET-UG EXAM विवाद: AAP बोली- सड़क से संसद तक उठाएंगे धांधली का मामला, लापरवाही पर SC ने मांगा NTA से जवाब