New Income Tax Bill : लोकसभा में निर्मला सीतारमन इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी. इस बिल को संशोधित करने के मकसद से लोकसभा सचिवालय में सूचीबद्ध किया गया है.
New Income Tax Bill : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) आज (गुरुवार) लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी. आयकर कानून को समेकित और संशोधित करने के मकसद से विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इसके अलावा विधेयक में ‘कर निर्धारण’ और ‘पिछले वर्ष’ जैसी शब्दावली की जगह पर ‘कर वर्ष’ शब्द का प्रयोग करने पर विचार किया जा सकता है. यह बदलाव विधेयक की भाषा को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है. साथ ही इसमें से प्रावधान और स्पष्टीकरण जैसे शब्द भी हटा दिए जाएंगे.
मौजूदा अधिनियम हुआ काफी बड़ा
इस बिल का मकसद टैक्स प्रणाली को आसान बनाना है. साथ ही बिल को पारदर्शिता और समझने योग्य बनाने के लिए संशोधन लाया जा रहा है. मामला यह है कि 60 वर्ष में किए गए संशोधन की वजह यह विधेयक काफी बड़ा हो गया है और इसको थोड़ा छोटा करने लिए भी कई तरह की व्यवस्था की गई है. नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं. यह सिर्फ 622 पृष्ठों में छापा गया है. वहीं, न्यू इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 में लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है.
कई धाराओं को हटाया गया
बता दें कि नए विधेयक में फ्रिंज बेनेफिट टैक्स से संबंधित कई धाराओं को हटा दिया गया है और विधेयक में छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है. TDS, अनुमानित कराधान, सैलेरी और फंसे कर्ज से रिलेटेड प्रावधान किया गया है. नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करने के बाद इसे स्थायी समिति भेजने की संभावना जताई जा रही है और साल 1961 बिल पारित होने के बाद से संशोधन की वजह से कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा बिल में करदाता चार्टर का इस्तेमाल किया गया और यह उसकी भूमिका और दायित्वों के बारे में बताने की कोशिश करेगा.
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