NEET-UG 2024 : नीट-यूजी पेपर लीक केस में सुनवाई करने बाद परीक्षा को दोबारा आयोजित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.
23 July, 2024
NEET-UG 2024 : नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अब परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी. इससे करीब 24 लाख स्टूडेंट प्रभावित होंगे. कोर्ट में दायर याचिकाओं में दोबारा एग्जाम कराने की अपील की गई थी.
‘दोबारा एग्जाम कराना गंभीर परिणाम होगा’
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी में टिप्पणी में यह भी कहा कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से NEET-UG परीक्षा आयोजित करवाना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका सीधा असर 24 लाख स्टूडेंट्स पर होगा. कोर्ट ने आगे कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का संकेत नहीं देता है. साथ ही यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का अभाव है कि एग्जाम के परिणाम में दूषित है या सिस्टमैटिक उल्लंघन हुआ है.
कई सेंटरों में हुई थी कथित धांधली
जिन सेंटरों में कथित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में आए सेंटरों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन ज्यादा खास नहीं रहा था. इन सेंटरों में झारखंड के हजारीबाग का ओएसिस स्कूल, हरियाणा के झज्जर का हरदयाल पब्लिक स्कूल और गुजरात के गोधरा का जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल शामिल है. शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई को NTA को अभ्यर्थियों की पहचान छिपाते हुए 20 जुलाई को सिटी वाइज रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हम इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि अन्य सेंटरों की तुलना में यहां ज्यादा अंक तो नहीं दिए गए.