Home National सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता ‘RG कर अस्पताल’ की सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंपा, ममता सरकार को दिया यह निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता ‘RG कर अस्पताल’ की सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंपा, ममता सरकार को दिया यह निर्देश

by Sachin Kumar
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Kolkata Rape-Murder Case : आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है.

20 August, 2024

Kolkata Rape-Murder Case : कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के बाद मामला देश की राजनीति और समाज में गरमाया हुआ है. सड़कों पर डॉक्टर्स की तरफ से भारी विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई की. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) की बेंच ने अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंपा है. ताकि डॉक्टर्स सुरक्षित माहौल में एक बार फिर अस्पताल में काम करने के लौट सकें.

केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी

वहीं, शीर्ष अदालत ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 सदस्यों वाली नेशनल टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया है. NTF फोर्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और बेहतरी के लिए उपायों की सिफारिश करेगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई. साथ ही CBI और ममता सरकार को 22 अगस्त तक दुष्कर्म और मर्डर मामले की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला है. शीर्ष अदालत इस केस से संबंधित अगली सुनवाई 22 अगस्त को करेगी.

कोर्ट ने बताया अंतरात्मा झकझोरने वाला मामला

RG कर अस्पताल की पीड़िता के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सिर्फ कोलकाता के हॉस्पिटल में हत्या का मामला नहीं है, बल्कि देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश एक और ऐसा जघन्य अपराध का इंतजार नहीं कर सकता है. वहीं, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम डॉक्टरों से अपने काम पर लौटने का आग्रह करते हैं, क्योंकि गरीब तबके के लोग काफी परेशान हैं. इसके अलावा कोर्ट ने 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर अस्पताल में पीजी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर को अंतरात्मा को झकझोरने वाला बताया है.

यह भी पढ़ें- ‘किशोरियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए’ टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC को लगाई फटकार

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