Home National एक जज को पार्टी बनाकर कैसे PIL दाखिल कर सकते हैं, वह SC के पूर्व CJI थे; DY चंद्रचूड़ हुए नाराज!

एक जज को पार्टी बनाकर कैसे PIL दाखिल कर सकते हैं, वह SC के पूर्व CJI थे; DY चंद्रचूड़ हुए नाराज!

by Sachin Kumar
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Supreme Court : याचिका और रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद वकील ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जिसमें उसने पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को भी पार्टी बनाया है.

30 September, 2024

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को एक जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने और सेवा विवाद से संबंधित याचिका को खारिज करने के लिए उनके खिलाफ इन-हाउस जांच की मांग करने पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कड़ा संज्ञान लिया है. इस मामले पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की पीठ ने पुणे से एक वादी से कहा कि आप एक पूर्व न्यायाधीश को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? याचिका दायर करने से पहले उसमें कुछ तो गरिमा होनी चाहिए. आप यह कतई नहीं कह सकते हैं कि मैं एक पूर्व न्यायाधीश की इन-हाउस जांच चाहता हूं.

पूर्व CJI के खिलाफ आंतरिक जांच मांगी इजाजत

सीजेआई ने कहा कि रंजन गोगोई भारत के सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर्ड हुए हैं आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं एक न्यायाधीश के खिलाफ आंतरिक जांच चाहता हूं. आप हमें क्षमा करें हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. पीठ ने कहा कि श्रम कानूनों के तहत उनकी सेवाओं की समाप्ति से संबंधित उनकी याचिका को पूर्व न्यायमूर्ति गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने एक बार फिर जनहित याचिका दायर की है. सीजेआई ने इस बात को साफ किया कि जब हाई कोर्ट में कोई जज किसी मामले में फैसला सुनाता है और याचिकाकर्ता उसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आता है तो वह यहां आकर हाई कोर्ट के जज को वादी नहीं बना सकता है.

वकील के आंसर से CJI नाराज!

याचिका दायर करने वाले वकील की उस बात से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए थे जब उन्होंने कुछ सवालों के जवाब में या, या कहा. इस पर सीजेआई ने कहा कि यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, इसलिए इस बात की कतई परमिशन नहीं दी जा सकती है अगर आपको किसी बात का उत्तर देना होता है तो आप ‘Yes’ कहिए. इसके अलावा याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने वकील से कहा कि जब याचिका और रिव्यू पिटीशन दोनों खारिज हो गई है तो सेवा मामलों में जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्यूरेटिव याचिका दायर करनी चाहिए थी. साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से यह भी कहने को कहा कि वह पूर्व सीजेआई का नाम पक्षकारों की सूची से हटा देंगें.

पहले नाम हटाएं फिर हम देखेंगे : CJI

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या आप एमए (विविध आवेदन) दाखिल करने के खिलाफ अपील में जस्टिस गोगोई का नाम हटाएंगे? क्या आप इसे लिखित में देंगे? आप पहले हटाएं और फिर हम देखेंगे. जस्टिस गोगोई वर्तमान समय में राज्यसभा सांसद हैं और इससे पहले न्यायापालिका में सर्वोच्च पद पर आसीन थे. बता दें कि उनको विवाद बाबरी मस्जिद फैसले पर राम मंदिर बनाने वाले फैसले के लिए जाना जाता है. रंजन गोगोई 17 नवंबर, 2019 को सीजेआई पद सि रिटायर्ड हुए थे.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज से शुरू, प्रियंका भी होंगी शामिल

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