Kolkata Assault & Murder case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई हुई.
Kolkata Assault & Murder case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई हुई है. चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई की. इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी.
स्वास्थ्य विभाग ने सौंपी रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिससे 23 लोगों की मौत हो गई है.पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की. हालांकि कोर्ट ने कोर्ट ने CBI से 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
CISF को सहयोग नहीं कर रही बंगाल सरकार
केंद्र सरकार ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात CISF को पश्चिम बंगाल सरकार बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है. गृह मंत्रालय का कहना है कि CISF सुरक्षाकर्मियों को रहने तक की जगह नहीं मिली है. गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को जरूरी निर्देश दिए जाए. इससे पहले 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने
मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस की फटकार लगाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ?
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की रात अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ के संबंध में भी सीबीआई और कोलकाता पुलिस से रिकॉर्ड में लाने को कहा था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस घटना को ‘भयावह’ करार दिया था और कहा था कि यह देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा उठाती है.वहीं, राजभवन सूत्रों के मुताबिक, बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी. वी. आनंद बोस ने इस मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त को पद से हटाने की मांग की है.
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