GST Council Meeting: GST काउंसिल ने टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले टैक्स के प्रस्ताव को अगली काउंसिल बैठक के लिए टाल दिया.
GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को GST काउंसिल की 55वीं बैठक हुई है. इस बैठक में GST यानी वस्तु और सेवा कर से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है. इस दौरान लाइफ इंश्योरेंस पर फिलहाल लागू GST कम नहीं होगा. GST काउंसिल की ओर से टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले टैक्स के प्रस्ताव को अगली काउंसिल बैठक के लिए टाल दिया गया है.
लाइफ इंश्योरेंस के जुड़े फैसले टले
GST काउंसिल के फैसलों पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से इनपुट न मिलने के कारण लाइफ इंश्योरेंस के जुड़े फैसलों को टाल दिया गया है. इसके अलावा स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफर्म्स से फूड डिलीवरी पर कितना GST लगाया जाए, इसके निर्णय को भी रोक दिया गया है. फिलहाल खाने की चीज पर फिलहाल 5 फीसदी GST लागू है.
उन्होंने बताया कि मंत्रियों का समूह एक बार और इस पर चर्चा करेगा. साथ ही क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) पर कोई समयसीमा तय नहीं की गई है. काउंसिल ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल को GST में शामिल करने पर सहमत नहीं हुई हैं. बैंकों या ऋणदाताओं की ओर से लोन लेने वाले लोगों पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई GST नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल पहले से पैकेज्ड और लेबल वाली चीजों की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है.
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यूज्ड कार के मार्जिनल वैल्यू पर 18 फीसदी GST
इसके अलावा जीन थेरेपी को GST से बाहर कर दिया गया है. वहीं, फोर्टिफाइड चावल कर्नेल पर GST दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया. इस दौरान उन्होंने बताया कि पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि कई राज्यों में पॉपकॉर्न नमकीन के साथ बेचा जाता है और कई पॉपकॉर्न में चीनी मिलाई जाती है. इसके लिए टैक्स अलग होगा. इसके अलावा सभी तरह के यूज्ड कार के खरीदने और बेचने वाले मार्जिनल वैल्यू पर 18 फीसदी GST लगेगा.
यानी किसी ने 10 लाख में नई कार खरीदी और 8 लाख में बेचा, तो सिर्फ 2 लाख पर ही GST लगेगा. यूज्ड EV वाहन बेचने और खरीदने पर GST नहीं लगेगा, लेकिन कोई कंपनी ऐसा करती है, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा. इन सबके अलावा NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर्स को GST से छूट मिलेगा. हालांकि, इस पर अधिसूचना जारी होने के बाद इसे लागू किया जाएगा. वहीं, आंध्र प्रदेश के मामले पर एक मंत्रिसमूह गठित करने का निर्णय लिया है.
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