Delhi Pollution: सर्दी के बीच हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि बुधवार से दिल्ली-NCR में GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया.
Delhi Pollution: कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की मार झेल रहे देश की राजधानी दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर तक पहुंचता जा रहा है. हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि बुधवार से दिल्ली-NCR में GRAP-IV यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है. इसके तरह दिल्ली-NCR में कई तरह की गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लागू हो जाएगा.
बुधवार शाम 6 बजे तक AQI रहा 396
दिल्ली-NCR में CPCB की ओर से बुधवार को जारी दैनिक AQI बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली-NCR का औसत AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 386 दर्ज किया गया. AQI के मुताबिक यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी (AQI 301-400 के बीच) को दर्शाता है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक दिल्ली-NCR में 350 AQI होने पर GRAP का तीसरा चरण और 400 तक होने पर GRAP का चौथा चरण अपने आप लागू हो जाता है.
GRAP के लिए बनी CAQM उप-समिति ने बताया कि दिल्ली-NCR का औसत AQI जनवरी को 275 दर्ज किया गया था. वहीं, AQI 15 जनवरी से घने कोहरे और कम तापमान के कारण और प्रदूषकों के फैलाव की वजह से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच रहा है. CAQM ने यह भी बताया कि बुधवार शाम 6 बजे तक AQI 396 को पार कर गया, जो बाद में 400 को भी पार कर जाएगा.
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GRAP-IV लागू होने पर प्रतिबंध
• GRAP-4 के लागू होते ही सभी तरह की ट्रकों को दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया जाएगा. आवश्यक सेवाएं के लिए ट्रकों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं.
• वहीं, हाई-वे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली, पाइपलाइनों से जुड़ी निर्माण और तोड़फोड़ वाली परियोजनाओं पर रोक.
• स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल मोड) में क्लासेज चलाने के निर्देश.
• सरकारी कार्यालय में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम कराने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकते हैं.
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