Anti Rape Bill: पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है. ममता सरकार ने इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) बिल 2024 नाम दिया है.
03 September, 2024
Anti Rape Bill: पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) की सरकार ने एंटी रेप बिल पेश किया. इस बिल को विधानसभा से पास कर दिया गया है. इस बिल में दुष्कर्म पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने पर दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव है. इसके अलावा विधेयक में दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने का भी प्रावधान है. ममता सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है.
राज्यपाल के साइन के बाद बन जाएगा कानून
पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है. अब इस बिल को राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस (Dr CV Anand Bose) के पास भेजा जाएगा. इस बिल पर उनका साइन होने के बाद यह कानून बन जाएगा. राज्य सरकार ने एंटी रेप बिल को विधानसभा में पास कराने के लिए दो दिन का विशेष सत्र बुलाया था. इस बिल को पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक (Moloy Ghatak) ने पेश किया.
दुष्कर्म पर नया कानून लाए केंद्र सरकार
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने केंद्र सरकार से दुष्कर्म पर कड़ा कानून बनाए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कड़ा कानून लाया गया है उसी तरह केंद्र सरकार भी कानून लाए. अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उसे अगले सत्र में संसद में पेश किया जाए. दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद ममता सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.
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