Home National अमानतुल्लाह खान को मिली राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक; पूछताछ के लिए पहुंचे थाने

अमानतुल्लाह खान को मिली राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक; पूछताछ के लिए पहुंचे थाने

by Live Times
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Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद से अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दे दी है.

Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद से अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दे दी है.

Amanatullah Khan: ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अदालत ने बड़ी राहत दी है. उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है. दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि आज शाम से ही वह पुलिस जांच में शामिल हों. इस बीच अमानतुल्लाह खान का बयान भी सामने आया है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? मैं आज दिल्ली पुलिस की जांच ज्वाइन करूंगा. मैं घर में मौजूद हूं. मैं कहीं गायब नहीं हुआ था. पुलिस घर आई क्या? मुझे जांच में शामिल होने का नोटिस मिला है.

क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस दल पर हमले करने वाली भीड़ का नेतृत्व का आरोप है. वहीं, इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार अमानतुल्लाह खान की तलाश में जुटी थी. वहीं, अमानतुल्लाह ने अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दी थी. अमानतुल्लाह खान ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के समक्ष याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था. उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. बीते दिन दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि अमानतुल्लाह खान से संपर्क नहीं हो पा रहा है. वह जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं.

अमानतुल्लाह खान का दावा

वहीं, दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान ने दावा किया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है. उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर को चिठ्ठी लिखकर दी है. इस दौरान उन्होंने चिठ्ठी में लिखा कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है. पुलिस ने उनके उपर आरोपी को भगाने, सरकारी काम में बांधा डालने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है.

पूछताछ के लिए पहुंचे थाने

ये फैसला लेने से पहले कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उस समय की कोई सीसीटीवी फुटेज है? इस पर पुलिस की ओर से कहा गया कि उस समय लाइट चली गई थी. कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने मोबाइल पर वीडियो बनाई थी? इस पर पुलिस ने जवाब दिया कि वहां पुलिस पिट रही थी तो कैसे वीडियो बनाती. अदालत ने कहा कि अमानतुल्लाह खान जामिया नगर थाने में इस जांच में शामिल हों. इसके बादे से अमानतुल्लाह खान जांच के लिए थाने पहुंचे थे.

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