Sandhya Stampede Case : अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में बड़ी राहत मिली है. एक्टर को नामपल्ली कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है.
Sandhya Stampede Case : तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा-2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में बड़ी राहत मिली है. एक्टर को नामपल्ली कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है. हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट की अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने इससे पहले एक्टर और पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आज आदेश सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत की शर्तों के तहत 50 हजार रुपये के 2 जमानतियों को पेश करने का निर्देश दिया है.
जमानत राशि जमा करने का दिया निर्देश
वहीं, अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि अदालत ने एक्टर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है. रेड्डी ने आगे कहा कि अल्लू अर्जुन को हर संडे को जांच अधिकारी के सामने पेश होना अनिवार्य है. घटना के बाद एक्टर को 13 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने ने चार हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर, 2024 को रिहा कर दिया गया था और अल्लू अर्जुन की अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी.
भगदड़ के बाद हुई महिला की मौत
4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर दौरान एक्टर की एक झलक देखने के लिए फैंस का तांता लग गया, इसी बीच देखने की होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और 35 साल की एक महिला की हो गई, जिसका एक 8 साल का बेटा भी घायल हो गया था. घटना के बाद शहर की पुलिस को पीड़िता के परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्युरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ BNS की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया था.
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