AFSPA In North East States: गृह मंत्रालय ने जो ताजा अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार, मणिपुर राज्य को अशांति के चलते 1 अप्रैल 2025 से छह महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया गया है.
AFSPA In North East States: मणिपुर में बीते 2 साल से हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं. राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सशस्त्र बल विशेष सुरक्षा शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को छह महीनों के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ इलाकों में भी इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है.
अधिसूचना में क्या कहा गया ?
इस विषय में गृह मंत्रालय ने जो ताजा अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार, मणिपुर राज्य को अशांति के चलते 1 अप्रैल 2025 से छह महीनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया गया है. लेकिन इस आदेश में ये भी साफ किया गया है कि 5 जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को इस आदेश की सीमा से बाहर रखा गया है.
AFSPA में सशस्त्र बलों के पास क्या होते हैं अधिकार?
मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना में ये कहा गया है कि मणिपुर में जिस तरह के वर्तमान हालात हैं उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है. AFSPA के अंतर्गत सशस्त्र बलों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का आभास होने पर गोली चलाने का अधिकार है. इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी गिरफ्तार करने या तलाशी लेने का अधिकार है. जिस जगह पर AFSPA लागू होता है वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये नियम काफी महत्वपूर्ण होते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार बीते कुछ समय में हालांकि मणिपुर, नागालैंड में हालात सामान्य हुए हैं. लेकिन अभी तक पूरी तरह आपसी झगड़े की आग बुझी नहीं है. अलगाववादी और उग्रवादी अभी भी वहां अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयासों में जुटे हैं.
ये भी पढ़ें..बिहार की धरती से अमित शाह का चुनावी शंखनाद! विपक्ष को लताड़ा, सीता के मंदिर निर्माण का ऐलान