14 Feb 2024
दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। उमर खालिद की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच को बताया कि वो कानूनी सवाल पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव की वजह से जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में अपनी किस्मत आजमाएंगे।
SC ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है। जिसके बाद उमर खालिद अब नए सिरे से अपनी जमानत के लिए याचिका दायर कर सकेंगे। उमर खालिद ने UAPA के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे रखी थी।
दिल्ली दंगे का आरोपी है उमर खालिद
आपको बता दें कि उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद, शरजील इमाम के साथ कई पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने के आरोप लगा था। जानकारी के मुताबिक उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। एक मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी। दूसरे मामले में उनके खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अब तक 2 अदालतें उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं।