Home International ट्रंप को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने वाले फैसले पर रोक; कोर्ट ने भी जताई हैरानी

ट्रंप को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने वाले फैसले पर रोक; कोर्ट ने भी जताई हैरानी

by Sachin Kumar
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Court stays decision end birthright citizenship America

Donald Trump News : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की संघीय अदालत ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ट्रंप के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया कि जन्म के आधार पर अमेरिका में नागरिकता नहीं दी जाएगी.

Donald Trump News : अमेरिका के फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है. संघीय जज ने ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने का राइट्स खत्म कर दिया था. कोर्ट ने अस्थाई रूप से इस फैसले पर रोक लगा दी है. इस फैसले के साथ ही अमेरिका में अब जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता मिलती रहेगी. वहीं, जज ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक बताया. बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद ही जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने का कार्यकारी आदेश दिया था.

4 राज्यों ने की याचिका दायर

डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी, 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कार्यकारी आदेश पर साइन किया था कि देश में जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं दी जाएगी. इसके बाद ट्रंप के फैसले के खिलाफ चार राज्यों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन जैसे डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने अपनी याचिका में दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिकी संविधान में दिए 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है. इस मामले में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने सुनवाई के बाद फैसले पर रोक लगा दी थी और कहा कि मैं बीते तीन दशक से मामलों की सुनवाई कर रहा हूं लेकिन मेरे सामने इस तरह का मामला सामने नहीं आया.

जानें न्यायाधीश ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई कर रहे है न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप का बचाव करने वाले न्याय विभाग के वकील से कहा कि मैं यह समझने में काफी हैरानी हो रही है कि कोई बार का सदस्य होने के बाद भी इस फैसले को संवैधानिक कैसे कह सकता है. वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोजोला ने सिएटल में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जॉन कॉघेनोर से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कार्यकारी आदेश के साथ ही देश में पैदा होने वाले बच्चे अमेरिकी नागरिकता खो देते हैं. वहीं, जॉन कॉघेनोर ने कहा कि मैं बीते चार दशक से इस पद पर हूं लेकिन ऐसा कोई मामला मुझे याद नहीं आता है और यही वजह है कि इस आदेश पर सवाल खड़ा करता है. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है.

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