Benjamin Netanyahu ICC Arrest Warrant: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है.
Benjamin Netanyahu ICC Arrest Warrant: रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और रूसी राष्ट्रपति के बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया है.
बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट का भी नाम शामिल है. इसके अलावा हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी ICC से वारंट जारी हुआ है
जानबूझकर नागरिक आबादी को बनाया निशाना
ICC ने गुरुवार (21 नवंबर) को अपने जारी बयान में कहा है कि कोर्ट के प्री-ट्रायल चैंबर I ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. साथ ही कहा कि मुकदमे को शुरू करने के बाद ही इजराइल को बताया गया था. उस समय इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. ऐसे में गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है.
ICC के बयान में कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ 8 अक्टूबर 2023 से कम से कम 20 मई 2024 तक मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.
कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों ने अपने देश की सेना के साथ इन अपराधों को अंजाम दिया है. दोनों ने जानबूझकर नागरिक आबादी के खिलाफ हमले का निर्देश भी दिया.
साथ ही दावा किया कि इससे फिलिस्तीन में कब्जा करने के साथ-साथ गाजा में नागरिक आबादी को भोजन, पानी, दवा, ईंधन और बिजली की आपूर्ति शामिल है. कोर्ट ने कहा कि इससे विनाश की परिस्थितियां पैदा हुई हैं.
हमास लीडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट
इसके अलावा ICC ने गुरुवार को ही हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने उसके खिलाफ भी इजराइल और फिलिस्तीन में किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
ICC के प्रेस रिलीज में बताया गया कि हमास के दो लीडर इस्माइल हनियेह और याह्या सिनवार के लिए वारंट जारी किया जाने वाला था. हालांकि, उनकी मौत के बाद मोहम्मद दाइफ के खिलाफ वारंट जारी किया है. मोहम्मद दाइफ के मामले में गवाह देने वालों को सुरक्षा दी गई है.
ICC ने कहा मोहम्मद दाइफ ने कई बंधकों को बंदी बनाकर रखा था. कोर्ट ने अल-कस्साम ब्रिगेड के लीडर रहते हुए मोहम्मद दाइफ को हत्या, नरसंहार, यातना, दुष्कर्म और अन्य प्रकार की यौन हिंसा जैसे मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार माना है. इसमें 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ नरसंहार का मामला भी शामिल है.
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रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ भी जारी हुआ था वारंट
बता दें कि इससे पहले ICC ने 17 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति कार्यालय में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना ल्वोवा-बेलोवा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था.
दोनों के खिलाफ यूक्रेन से बच्चों के गैरकानूनी हस्तांतरण और अवैध निर्वासन का आरोप लगाया था. इसके बाद से उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं को कम कर दिया था.
व्लादिमीर पुतिन वारंट जारी जारी होने के बाद से वह नॉर्थ कोरिया, सउदी अरब, चीन और UAE जैसे देश की ही यात्रा कर रहे थे, जो ICC के सदस्य देश नहीं हैं.
हालांकि, बाद में वह पहली बार 3 सितंबर को मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे थे. बता दें कि मंगोलिया ने ICC के रोम स्टैच्यू पर साइन किए हैं. ICC के रोम स्टैच्यू पर साइन करने वाले देशों का यह दायित्व बनता है कि वह गिरफ्तारी वारंट जारी होने वाले किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें.
हालांकि, उन्हें मंगोलिया में नहीं गिरफ्तार किया. अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.
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