Home International बांग्लादेश की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से किया इन्कार, पुजारियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

बांग्लादेश की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से किया इन्कार, पुजारियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

by Sachin Kumar
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Bangladesh court refuses grant bail Chinmoy Krishna Das

Bangladesh Violence News : बांग्लादेश की एक अदालत ने पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद कोलकाता इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने इसे दुर्भाग्य पूर्ण बताया.

Bangladesh Violence News : बांग्लादेश में चिटगांव की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इन्कार कर दिया. उनको 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही चिन्मय कृष्ण दास जेल में बंद है. वहीं, पुजारी चिन्मय कृष्णदास के पक्ष रखते हुए 11 वकीलों के पैनल ने चिन्मय की याचिका के पक्ष में राय रखी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण

पुजारी चिन्मय कृष्ण दास जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोलकाता इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द उन्हें जमानत मिल जाएगी. वह एक साधु हैं और पिछले 42 दिनों से जेल में बंद है. साथ ही हमारे सुनने में यह भी आया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. इसलिए हमें पूरी उम्मीद थी कि अदालत उनको जमानत दे देगी. लेकिन इसके बाद भी चिन्मय कृष्णदास की याचिका खारिज कर दी गई.

दिसंबर में हुई थी FIR

चटगांव की अदालत परिसर में चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों और बांग्लादेश पुलिस के मामले में 8 दिसंबर को FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद ढाका ट्रिब्यून न्यूज पेपर की एक खबर में बताया गया कि राजद्रोह के आरोप में चिन्मय कृष्ण दास को मुख्य आरोपी बनाया. वहीं, शिनाख्त किए गए 164 व्यक्तियों और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक ने आरोप लगाते हुए शिकायत में लिखा कि 26 नवंबर को न्यायालय में जमीन रजिस्ट्री का काम करवाने के बाद वहां से लौटते समय उन पर पुजारी के समर्थकों ने हमला किया था, जिसके बाद उनके हाथ और पैर में चोट आ गई थी.

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