Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने डमी स्कूलों पर शिकंजा कसा है और दिल्ली सरकार और CBSE को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. राजीव अग्रवाल ने डीयू और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की ओर से जनहित याचिका दायर की थी.
Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 जनवरी, 2025 को दिल्ली सरकार और CBSE को राजधानी में चल रहे डमी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह एक धोखा है और ऐसी स्कूलों को अनुमति नहीं दी जा सकती, जो छात्रों को केवल कोचिंग क्लासेस में भेजती हैं और परीक्षा में बैठने की अनुमति देती हैं. कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और CBSE से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इस हलफनामा में ये बताने को कहा है कि डमी स्कूलों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. स्कूल छात्रों को झूठी जानकारी देकर परीक्षा देने की अनुमति दे रहे हैं, जबकि वास्तविक शिक्षा या उपस्थिति का कोई आधार नहीं है.
क्या होते हैं डमी स्कूल?
यहां बता दें कि डमी स्कूल वे स्कूल हैं जो छात्रों को नियमित कक्षाओं में शामिल होने की बजाय केवल कोचिंग कक्षाओं में पढ़ाई करने और परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हैं. इन स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को दिल्ली राज्य कोटे का लाभ दिलाने के लिए उनकी उपस्थिति दिखाना होता है.
सरकार का पक्ष
गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने दावा किया कि डमी स्कूल का कोई विचार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि फर्जी प्रवेश को ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों को उनकी संबद्धता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और इस तरह के स्कूलों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है. हालांकि, कोर्ट ने सवाल उठाया कि राज्य शिक्षा विभाग ने अब तक इन फर्जी प्रवेशों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं. वहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दो मामलों में कार्रवाई की गई है.
CBSE ने दिया बयान
इस मामले को लेकर CBSE के वकील ने बताया कि देश भर में 300 से अधिक डमी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने CBSE और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे एक सर्वेक्षण करें और यदि आवश्यक हो तो अचानक निरीक्षण भी किया जाए. बता दें कि यह मामला एक जनहित याचिका (PIL) के तहत आया है, जिसे याचिकाकर्ता राजीव अग्रवाल ने दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि डमी स्कूल छात्रों को दिल्ली में 10वीं कक्षा के बाद स्थानांतरण का झूठा आधार देकर MBBS और BDS सीटों पर दिल्ली राज्य कोटे का लाभ दिला रहे हैं.
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