Pune Hit and Run Case : पुणे के पोर्शे हिट एंड रन केस में 17 साल के नाबालिग आरोपित को बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया.
22 May, 2024
Pune Hit and Run Case : पुणे के पोर्शे हिट एंड रन केस में 17 साल के नाबालिग आरोपित को बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया. इस बात का फैसला होना है कि आरोपि को बालिग माना जाए या नाबालिग. बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने उसे नाबालिग माना था. जुवेनाइल बोर्ड ने इस मामले में ट्रैफिक नियमों को 15 दिनों तक पढ़ने का आदेश देकर उसे जमानत दी थी.
नाबालिक नशे में चला रहा था गाड़ी
इस बीच पुणे नगर निगम (पीएमसी) ने शहर के कोरेगांव इलाके में अवैध बार और पब के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. पुलिस का दावा है कि नाबालिक नशे में गाड़ी चला रहा था, जब उसने मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया. पुणे पुलिस ने कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और ये मांग की है कि आरोपी के साथ बालिग की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि उसने एक जघन्य अपराध किया है.
नाबालिग को जमानत पर कर दिया गया रिहा
हालांकि, अदालत ने पुलिस से आदेश की समीक्षा के लिए याचिका के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाने को कहा. नाबालिग को 7500 रुपये के निजी मुचलके और इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया कि उसके माता-पिता उसकी देखभाल करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका बेटा भविष्य में इस तरह का अपराध नहीं करेगा.
पोर्श कार से बाइक को मार दी थी टक्कर
19 मई को नाबालिग ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से तब संपर्क किया, जब नाबालिग को यातायात नियमों पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के बाद जमानत दे दी गई.
यह भी पढ़ें : अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, कभी AAP का था हिस्सा