10 January 2024
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए हत्या के एक मामले में मिश्रा को बरी किये जाने के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ और निचली अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई चीजों को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है।
आपको बता दें कि ये मामला साल 2000 का है, जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें केंद्रीय मंत्री को दोषी पाया गया था, लेकिन निचली अदालत ने 2004 में मिश्रा को मामले में बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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