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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, यूनाइटेड अगेन्स्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय कर लिया है।
इस मामले में न्यायाधीश अमिताभ रावत की अगुवाई वाली अदालत ने IPC की विभिन्न धाराओं में दंगा, हमला और हत्या के प्रयास जैसे अपराधों के लिए आरोप तय कर लिया है। अदालत ने पाया कि सार्वजनिक गवाहों ने कहा कि पुलिस के घटनास्थल से हटने के अनुरोध के बावजूद इन्होंने पुलिस के खिलाफ हिंसा की।