Home Business Budget 2024: बजट का एलान, उधर धड़ाम हुआ बाजार; जानें शेयर मार्केट में गिरावट की असली वजह

Budget 2024: बजट का एलान, उधर धड़ाम हुआ बाजार; जानें शेयर मार्केट में गिरावट की असली वजह

by Preeti Pal
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Budget 2024: बजट का एलान, उधर धड़ाम हुआ बाजार; जानें शेयर मार्केट में गिरावट की असली वजह

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया है. इसके साथ ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई. जानें क्यों गिरा बाजार.

23 July, 2024

Budget 2024: निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मंगलवार को बजट पेश किया. इस बजट में सीतारमन ने कई अहम एलान किए. वहीं, पहले से ही अनुमान था कि इस बजट का शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ेगा और ऐसा ही हुआ. दरअसल, सरकार ने बजट में कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा दिया है. यही वजह है कि इनवेस्टर्स को तगड़ा झटका लगा है.

धड़ाम हुआ शेयर बाजार

निर्मला सीतारमन जब बजट पेश कर रही थीं उसी दौरान शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स में करीब 500 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. अब ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बजट में निर्मला सीतारमन ने ऐसा क्या अनाउंस कर दिया कि मार्केट धड़ाम हो गई.

निवेशकों को तगड़ा झटका

इस बजट में निर्मला सीतारमन ने शेयर मार्केट निवेशकों को झटका दे दिया है. दरअसल, कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12 फीसदी कर दिया है, जो पहले 10 प्रतिशत था. सरकार ने बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 2.50 परसेंट की बढ़ोतरी की है. इसी अनाउंसमेंट के बाद निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट देखी गई.

कैपिटल गेन टैक्स में छूट

बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने का एलान किया गया, साथ ही इसमें टैक्स लिमिट भी बढ़ा दी गई है. अब निवेशकों को 1.25 लाख रुपये के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. आपको बता दें कि पहले यह लिमिट 1 लाख रुपये थी. यह नियम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर लागू होगा.

क्या है कैपिटल गेन टैक्स ?

कैपिटल से होने वाले प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. यह शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों पर लागू होता है. जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है तो वहीं, लॉन्ग टर्म पर 10 परसेंट का सालाना टैक्स देना पड़ता है. अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं और उसे 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो उसपर होने वाले प्रोफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. दूसरी तरफ अगर कोई स्टॉक 1 साल के बाद बेचा जाएगा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.

यह भी पढ़ेंः UNION BUDGET 2024: आने वाले 5 सालों में युवाओं की होगी बल्ले-बल्ले, बजट में किया कौशल प्रदान करने की योजना का एलान

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