CM योगी ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाए. उनके साथ संवाद बनाकर राजस्व संग्रह किया जाए. खराब प्रदर्शन वाले अफसरों की पदोन्नति व पोस्टिंग न की जाए.
LUCKNOW: CM योगी ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाए. उनके साथ संवाद बनाकर राजस्व संग्रह किया जाए. खराब प्रदर्शन वाले अफसरों की पदोन्नति व पोस्टिंग न की जाए. साथ ही उन्हें राजस्व संग्रह के लिए भी फील्ड में न भेजा जाए. इसके अलावा कर चोरी रोकने का भी निर्देश दिया. यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार रात राज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के प्रयासों से प्रदेश में जीएसटी/वैट संग्रह में सतत बढ़ोत्तरी हो रही है. वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में नियोजित प्रयास किए जाएं. कहा कि राज्य कर विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं. उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है. योगी ने कहा कि जीएसटी पंजीयन के लिए किए जा रहे जागरूकता प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं.
व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिकारी करें प्रोत्साहित
नतीजा यह है कि वर्ष 2023-24 में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई. पंजीयन आधार को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी रखा जाए और व्यापारियों से निरंतर संवाद बनाया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है. यह सुखद है कि उत्तर प्रदेश रिटर्न दाखिल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के बारे में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के कार्य एवं संग्रह की समीक्षा की जाए. राजस्व संग्रह की खंडवार आ रही अनियमितता की समीक्षा कर इसे दूर किया जाए. अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करें और उसी के अनुरूप उनकी पदोन्नति व पोस्टिंग की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व चोरी को रोकने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार किया जाए. राज्य सरकार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के कल्याण के लिए संकल्पित है. व्यापारियों की दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है.
सर्वे व छापे वाली टीम में दक्ष और कर्मठ अधिकारी ही हों शामिल
कहा कि दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु, आंशिक व पूर्ण विकलांगता की स्थिति में नॉमिनी/उत्तराधिकारी व व्यापारी को राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. कहा कि पात्र व्यापारियों/परिजनों को संवेदनशीलता के साथ योजना का लाभ दिलाया जाए. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व व टैक्स चोरी रोकने के लिए सर्वे/छापे करने वाली टीम में दक्ष और कर्मठ अधिकारियों/कार्मिकों को शामिल किया जाए. सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाए.
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- लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट