पुलिस ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में दिसंबर 2019 में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश न होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया था.
NEW DELHI: पुलिस ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में दिसंबर 2019 में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश न होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. शाहीन बाग निवासी मोहम्मद हनीफ (42) इस मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा के साथ सह-आरोपी है.
पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और पांच राउंड भी जब्त किए हैं. एक स्थानीय अदालत ने 7 मार्च को मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) अमित कौशिक ने बताया कि दिसंबर 2019 में विरोध प्रदर्शन के दौरान, उसने (हनीफ) और उसके भाई हारुन ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में दंगों में सक्रिय रूप से भाग लिया था. उसे गिरफ्तार किया गया था.
CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में हुए दंगों में था शामिल
उन्होंने कहा कि हनीफ ने जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन अदालत में पेश नहीं हुआ, जिससे अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया. अधिकारी ने बताया कि 2022 में उसके खिलाफ नारकोटिक अधिनियम के तहत भी एक और मामला दर्ज किया गया था, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा.
कौशिक ने कहा कि गाजीपुर-घड़ौली गांव रोड के पास हनीफ की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया, जिससे एक पिस्तौल और पांच राउंड जब्त किए गए. हनीफ पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले का रहने वाला है और उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है. आर्थिक तंगी के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शुरुआत में चिकन सप्लाई करने से पहले अपने पिता के साथ कबाड़ के कारोबार में काम किया.
कौशिक के अनुसार 2012 से 2015 के बीच उसने ड्राइवर के तौर पर काम किया. 2016 में हनीफ निजामुद्दीन इलाके के असलम नाम के एक शख्स के संपर्क में आया जिसने उसे नशीले पदार्थों के धंधे से परिचित कराया. उसे पहली बार 2006 में मारपीट और अवैध प्रवेश के मामले में गिरफ्तार किया गया था. कौशिक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसे 2018 में नशीले पदार्थों के एक मामले में गिरफ्तार किया था.
कौन है शरजील इमाम ?
दिल्ली की एक अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. पांच साल पहले उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान देशद्रोह और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
ये भी पढ़ेंः पंजाब के मोगा में शिवसेना के जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, मातम में बदली होली की खुशियां, हमलावर फरार