Home Politics AAP को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश

AAP को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश

'2015 में आवंटित की गई थी जमीन'

by Rashmi Rani
0 comment
aap in supreem court

4 March 2024

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका दिया है । कोर्ट ने AAP कार्यालय को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर AAP कार्यालय बना है वो दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। 15 जून तक दफ्तर को खाली करने का समय दिया गया है ।

‘2015 में आवंटित की गई थी जमीन’
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था । अपने दलिल में उन्होंने कहा था कि AAP ने दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि यह जमीन 2015 में उन्हें आवंटित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पार्टी ने कहा कि वो AAP कार्यालय को खाली करने के लिए तैयार हैं । पार्टी ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करें कि AAP एक राष्ट्रीय पार्टी है ऐसे में हमें एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए, लेकिन केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया है कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई है ।

पार्टी ने भेदभाव का लगाया आरोप
वहीं, आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के एल एंड डीओ (भूमि एवं विकास कार्यालय) को जल्द से जल्द आप के कार्यालय के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित करने का भी आदेश दिया है। हमें उम्मीद थी कि बिना किसी भेदभाव और गंदी राजनीति के हमें जमीन मिल जाएगी।” जहां अन्य राष्ट्रीय दलों के पास अपनी आवंटित जमीन है।” SC ने AAP को राउज़ एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दिया है ।

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00