दिल्ली में मतदान के दिन पांच फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
NEW DELHI: दिल्ली में मतदान के दिन पांच फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.दिल्ली के सभी सरकारी, गैर सरकारी,निजी कार्यालयों व अन्य संस्थानों में अवकाश रहेगा.जिससे इनके कर्मचारी मतदान में भाग ले सकें. वहीं दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने भी इस दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय किया है ताकि लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें.
चुनाव को देखते हुए दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 150 से अधिक कंपनियां और 30 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. चुनाव सेल के प्रभारी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस के सभी जवान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करानेो के लिए प्रतिबद्ध हैं.उन्होंने बताया कि करीह तीन हजार मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है. इनमें से कुछ स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा क्यूआरटी की भी तैनाती होगी.
मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत ड्राई डे घोषित किया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों आदि को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी.
पांच फरवरी तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें
दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते राजधानी में 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को परिणाम घोषित होने तक शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. दिल्ली विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने शराब तस्करों के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे लोगों पर नकेल कस दी है. पुलिस ने अभियान चलाकर सात शराब तस्कर और सप्लायर के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों पर शराब पी रहे 45 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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