आजम खां से जुड़े डूंगरपुर केस में संभल में तैनात इंस्पेक्टर रामवीर सिंह और अजय कुमार गवाही के लिए गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर अदालत ने दोनों निरीक्षकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
रामपुर : आजम खां से जुड़े डूंगरपुर केस में संभल में तैनात इंस्पेक्टर रामवीर सिंह और अजय कुमार गवाही के लिए गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर अदालत ने दोनों निरीक्षकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. मालूम हो कि सपा सरकार में 2016 में गंज कोतवाली क्षेत्र के डूंगरपुर में बस्ती खाली कराई गई थी. आरोप है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खां के इशारे पर पुलिस व उनके समर्थकों ने बस्ती में घरों को जबरन खाली कराया.इस चर्चित प्रकरण की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है.
अगली सुनवाई 28 जनवरी को
डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में पेश न होने पर कोर्ट ने सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह और दरोगा अजय कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में SP नेता आजम खां भी आरोपी हैं। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी.
संभल में तैनात सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह और दरोगा अजय कुमार डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में गुरुवार को फिर कोर्ट नहीं पहुंचे. कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं. अब इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी।
बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व डकैती के 12 मुकदमे दर्ज
मामले में संभल में तैनात सर्विलांस प्रभारी रामवीर सिंह और दरोगा अजय कुमार को पेश होना था लेकिन वह नहीं पहुंचे. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. बताते चलें कि गंज कोतवाली में क्षेत्र की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व डकैती के 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे. यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों ने दर्ज कराए थे. जिसमें से छह मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है, जबकि छह मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं. इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। इन सभी मामलों में सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है.