20 Feb 2024
सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक राहुल सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव के सामने पेश हुए थे। ‘बेल बॉण्ड’ भरने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत में राहुल पेश हुए।
4 अगस्त को राहुल पर हुआ था मामला दर्ज
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर कराया था। इसमें आरोप लगाया गया कि 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का अभियुक्त कहा था। शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली बीजेपी के अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपी हैं। हालांकि राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग 4 साल पहले ही मुंबई की सीबीआई अदालत ने साल 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में शाह को बरी कर दिया था।
राहुल गांधी ने शाह को कहा था हत्यारा
विजय मिश्रा ने कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा जाना अनुचित है। इससे हमें काफी ठेस पहुंची। जिसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और हमने परिवाद दाखिल की। मिश्रा ने कहा न्यायालय ने कई बार उनको समन जारी किया। उन्होंने उसकी अनदेखी की और आज वो उसी मामले में संभवत अदालत में पेश हुए।