Home International इमरान खान को 14 साल की सजा, बुशरा बीबी भी गिरफ्तार, जानें अल-कादिर ट्रस्ट का मामला

इमरान खान को 14 साल की सजा, बुशरा बीबी भी गिरफ्तार, जानें अल-कादिर ट्रस्ट का मामला

by Divyansh Sharma
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Imran Khan Land Graft Case In Pakistan: अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी को सात साल की सजा सुनाई गई.

Imran Khan Land Graft Case In Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. 190 मिलियन पाउंड यानी 240 मिलियन डॉलर रुपये के अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले में एक कोर्ट ने PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई है. वहीं, उनकी पत्नी को सात साल की सजा सुनाई गई है.

बुशरा बीबी को कोर्ट से हिरासत में लिया गया

इस सजा के साथ ही इमरान खान 10 लाख रुपये और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोनों अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. इमरान खान को जुर्माना न चुकाने की स्थिति में छह महीने और बुशरा बीबी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को यह सजा शुक्रवार को रावलपिंडी की अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया. फैसला सुनाते इस दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी मौजूद थे. बुशरा बीबी को रावलपिंडी की अदालत से हिरासत में लिया गया. इसके साथ ही कोर्ट के फैसले के अनुसार अल-कादिर विश्वविद्यालय को भी सरकारी हिरासत में लेने का निर्देश दे दिया गया है.

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कैनाल भूमि के गलत इस्तेमाल का आरोप

दरअसल, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर आरोप है कि उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों कैनाल भूमि का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया. इससे इमरान खान के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ. आरोपों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी बुशरा और अन्य आरोपियों ने ब्रिटेन की NCA यानी राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की ओर से पाकिस्तान की सरकार को भेजे गए 50 अरब पाकिस्तानी रुपये (उस समय 190 मिलियन पाउंड) को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया था.

इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 26 दिसंबर, 2019 को अल-कादिर विश्वविद्यालय परियोजना के लिए ट्रस्ट पंजीकृत किया था. इससे पहले इस मामले में फैसला तीन बार यानी 23 दिसंबर, 6 जनवरी और एक बार फिर 13 जनवरी को टाला गया था. अब सजा सुना दी गई है. गौरतलब है कि इमरान खान को 5 अगस्त, 2023 को गिरफ्तार किया गया था. उनपर करीब 200 मामले दर्ज हैं.

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