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दिल्ली के सीएम को कोर्ट ने दी व्यक्तिगत पेशी से छूट

ईडी के समन का पालन न करने का मामला

by Farha Siddiqui
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Court exempts Delhi CM

17 February 2024

दिल्ली की एक अदालत ने सीएम केजरीवाल को राहत दी है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई एक शिकायत के मामले में अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट की मंजूरी दे दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मार्च तय की है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को ये राहत तब दी है जब “आप” नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने दिन भर के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध किया। केजरीवाल ने अदालत को बताया कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है और ऐसे में वह अदालत के सामने पेश होने में असमर्थ हैं। केजरीवाल की तरफ से पेश वकील रमेश गुप्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगली तारीख पर प्रत्यक्ष तौर पर पेश होंगे।

ईडी की शिकायत

ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में केजरीवाल, खुद को भेजे गए समन का पालन नहीं कर रहे हैं। ईडी की शिकायत थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं कर रहे हैं और ‘‘बेवजह के बहाने’’ बना रहे हैं। शिकायत में ये भी कहा गया था कि अगर उनके जैसा उचे ओहदे पर बैठा जन प्रतिनिधि कानून की अवहेलना करता है तो ये आम आदमी के लिए गलत उदाहरण होगा।

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