16 Febryary 2024
सुप्रीम कोर्ट NCP के शरद पवार गुट की याचिका पर जल्द ही सुनवाई का विचार कर रही है। शरद पवार ने EC के उस आदेश का चुनौती दी थी जिसमें अजित पवार गुट को ही असली शिवसेना बताया गया था।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरद पवार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को देखते हुए याचिका को जल्द लिस्टेड करने की जरूरत है। नार्वेकर ने कहा था कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट ही असली NCP है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अजित गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ भी दे दिया था।
याचिका को 19 फरवरी को तुरंत लिस्टेड करने की मांग करते हुए सिंघवी ने कहा था कि अब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर शरद पवार गुट पार्टी व्हिप के अधीन होगा। हमारा मामला उद्धव ठाकरे से भी बेकार है क्योंकि हमें कोई वैकल्पिक चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है। इस मामले पर सीजेआई ने कहा कि मैं अभी देखूंगा। आपको बता दें कि ये याचिका शरद पवार ने वकील अभिषेक जेबराज के जरिए सोमवार शाम को दायर की थी। पवार से पहले अजित पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसके पक्ष में कोई एकपक्षीय आदेश पारित न किया जाए।