Delhi Liquor Scam: दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति मामले में केस चलाने के मंजूरी दे दी है.
Delhi Liquor Scam: देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले AAP यानी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के LG यानी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति मामले में केस चलाने के मंजूरी दे दी है. इसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है.
4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार
दरअसल, इसी साल मार्च के महीने में ED ने दिल्ली शराब नीति मामले में PLMA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ED ने उन्हें 9 समन जारी किए थे. बाद में 21 मार्च को 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, बाद में उन्हें इस केस में जमानत मिल गई. इस दौरान ED ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी. अब न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक अरविद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति मामले में ED को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से केस चलाने के की मंजूरी मिल गई है.
इस पर AAP के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ LG ने मुकदमा चलाने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा है. इस खबर का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि शनिवार की सुबह से यह एक बेबुनियाद खबर फैलाई रही है. उन्होंने दावा किया कि अगर ED को LG से कोई पत्र मिला है, तो हमें पत्र दिखाएं और इसे सार्वजनिक करें.
यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल ने किया अंबेडकर स्कॉलरशिप का एलान, जानें लोगों को कैसे मिलेगा लाभ
ED ने अरविंद केजरीवाल को बताया था किंगपिन
इसी मामले पर दिल्ली BJP के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. उन्होंने दावा किया कि वह जमानत पर बाहर हैं, लेकिन एक अपराधी के जमानत पर रिहा होने का मतलब यह नहीं है कि वह अपराध से मुक्त हो गया है.
बता दें कि यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनीलॉन्ड्रिंग के मामले से संबंधित है. इस आबकारी नीति को बाद में AAP सरकार ने रद्द कर दिया था. इसी मामले में उपराज्यपाल ने CBI जांच की मांग की थी. बाद में कथित शराब घोटाले मामले में ED ने भी PMLA के तहत नया केस दर्ज कर लिया था.
55 साल के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस मामले में ED की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है. कोर्ट में ED ने उन्हें इस मामले में किंगपिन बताया था. अब एक बार फिर से इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है.
टाइमलाइन
1 मार्च 2024
9 बार समन भेजने के बाद ED ने 21 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया.
10 मई 2024
लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली.
2 जून 2024
सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत खत्म होने के एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया.
26 जून 2024
CBI ने भी अरविंद केजरीवाल को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया. CBI ने भी दिल्ली आबकारी नीति मामले ही अरेस्ट किया. इस दौरान वह ED की हिरासत में थे.
12 जुलाई 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ED केस में अंतरिम जमानत दी. हालांकि, इस दौरान वह CBI की गिरफ्तारी में थे.
5 अगस्त 2024
दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को सही ठहराया और फैसले को बरकरार रखा.
12 अगस्त 2024
अरविंद केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जमानत की मांग की.
5 सितंबर 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
13 सितंबर 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को CBI केस में भी जमानत दे दी. अरविंद केजरीवाल को CBI मामले में 10 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी मिली थी.
यह भी पढ़ें: संभल के बाद बरेली में बढ़ा तनाव! जानें क्या है 250 साल पुराने गंगा महारानी मंदिर को लेकर विवाद
Follow Us On: Facebook | X | LinkedIn | YouTube | Instagram