Home National ‘जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में भर्ती करें’, SC ने दिया पंजाब सरकार को निर्देश

‘जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में भर्ती करें’, SC ने दिया पंजाब सरकार को निर्देश

by Sachin Kumar
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Dallewal Farmers Protest : अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्वास्थ्य जांच नहीं कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई.

Dallewal Farmers Protest : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब से कहा कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को एक अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया जाए. ताकि उनके स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी रखी जा सके. शीर्ष अदालत की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पंजाब सरकार महाधिक्ता गुरमिंदर सिंह से कहा कि 70 साल के डल्लेवाल को तत्काल प्रभाव से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर अस्थायी अस्पताल में भर्ती करने के मामले में एक हलफनामा दाखिल करें.

सुप्रीम कोर्ट ने की पंजाब सरकार की खिंचाई

गुरमिंदर सिंह ने बेंच को बताया कि गुरुवार को किसान नेता डल्लेवाल ने सहयोग किया है और ECG-ब्लड टेस्ट सहित की सारे टेस्ट करवाए हैं. उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की हेल्थ फिलहाल स्थिर बनी हुई है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की स्वास्थ्य जांच न कराए जाने पर पंजाब सरकार की जमकर खिंचाई की थी. आपको बताते चलें कि 26 नवंबर, 2024 को खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं ताकि केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी समेत आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा सके.

कई दिनों से आमरण अनशन पर डल्लेवाल

केंद्र से MSP को कानूनी गारंटी बनाने समेत कई मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल को 25 दिन हो गए हैं. वह 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे किसानों को 13 फरवरी से खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने रोक रखा है. एमएसपी को कानूनी गारंटी की घोषणा करने के बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी के महीने में ही अंबाला-नई दिल्ली राजमार्ग पर पत्थर और तारों का जाल बिछाकर रोक रखा है.

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