RG Kar Case : कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी.
RG Kar Case : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत और वीभत्स हत्या मामले में बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है. सियालदह कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को मामले में जमानत दे दी. इस पर दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के माता-पिता ने निराशा व्यक्त की है.
आरोपियों को CBI ने किया था गिरफ्तार
दरअसल, सियालदह कोर्ट ने शुक्रवार को दो प्रमुख संदिग्धों यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी. दरअसल, मामले की जांच कर रही CBI यानी केन्द्रीय जांच ब्यूरो 90 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने में फेल हो गई.
इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. बता दें कि गिरफ्तार पुलिस अधिकारी पर दुष्कर्म और हत्या मामले में FIR दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया गया है. वहीं, संदीप घोष के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है. दोनों आरोपियों को CBI ने गिरफ्तार किया था. इस पर पीड़िता के माता-पिता ने निराशा जताई है.
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9 अगस्त को मिला था डॉक्टर का शव
पीड़िता की मां ने कहा कि हमने सोचा था कि CBI जांच में तेजी लाएगी और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाएगी. अब आरोपी को जमानत मिल गई है. हमें सिस्टम निराश कर रहा है. उन्होंने कहा आगे कहा कि हर दिन हम सोचते हैं कि क्या यह भी एक ऐसा मामला होगा जिसमें शक्तिशाली लोग बिना सजा के बच निकलेंगे.
पीड़िता के पिता ने कहा कि हम दुखी हैं. हमने न्याय के लिए CBI पर भरोसा किया था, लेकिन अब हम यह सोच रहे हैं कि क्या हमें कभी अपनी बेटी को न्याय दिला पाएंगे. बता दें कि 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार रूम में ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था. इस मामले में CBI ने संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया था.
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