Home National Manipur Violence: मणिपुर सरकार ने 9 जिलों में बहाल की इंटरनेट सेवाएं, लोगों ने राहत की सांस

Manipur Violence: मणिपुर सरकार ने 9 जिलों में बहाल की इंटरनेट सेवाएं, लोगों ने राहत की सांस

by Live Times
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Manipur Violence: मणिपुर में जारी हिंसा के चलते इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थीं. इसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इंटरनेट पर बैन को हटा दिया गया है.

Manipur Violence: मणिपुर में जारी हिंसा के चलते इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थीं. इसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इंटरनेट पर बैन को हटा दिया गया है.

Manipur Violence : मणिपुर में लगातार जारी हिंसा को देखते हुए सरकार ने 9 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया था, लेकिन इंटरनेट पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को हटा दिया गया. इसकी जानकारी राज्य के गृह विभाग की ओर से दी गई है. आदेश में कहा गया कि इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, विष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, जिरीबाम, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और फेरजावल जिलों में मौजूदा कानून-व्यवस्था के हालात और इंटरनेट सेवाओं से जुड़े प्रभाव पर समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है.

कब से है इंटरनेट बैन?

मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं नवंबर में जब से हिंसा भड़की थी तब से ही बंद कर दी गई थीं. कुछ दिनों पहले जिरी और बराक नदियों में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव बरामद होने के बाद मणिपुर में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद 16 नवंबर को इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं. हालांकि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों और अलग-अलग कार्यालयों की दिक्कतों को देखते हुए ये बैन 19 नवंबर को ही हटा दिया था, लेकिन वाईफाई या हॉटस्पॉट को साझा करने की अनुमति नहीं दी गई थी. मणिपुर सरकार ने अब 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगे बैन को वापस ले लिया है.

आदेश के बाद लिया गया कदम

इंटरनेट सेवाओं पर बैन वापस लेने का आदेश राज्य के गृह विभाग ने दिया था. इसमें कहा गया है कि इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, जिरीबाम, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और फेरजॉल जिलों में मौजूदा कानून हालात की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया. वहीं कमिश्नर एन. अशोक कुमार ने जारी आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने मौजूदा कानून हालात और इंटरनेट सेवाओं के सामान्य संचालन की समीक्षा के बाद सभी तरह के अस्थायी निलंबन को हटाने का फैसला किया है.

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