Home Latest पुतिन अगले साल आएंगे भारत, दौरे से पहले चर्चा में ICC का गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

पुतिन अगले साल आएंगे भारत, दौरे से पहले चर्चा में ICC का गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

by Divyansh Sharma
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Vladimir Putin India Visit 2025 ICC arrest warrant pm Narendra modi

Vladimir Putin India Visit: व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा अगले साल हो सकता है. हालांकि, अभी तक इस दौरे को लेकर अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

Vladimir Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस बात की पुष्टि की है.

व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा अगले साल हो सकता है. हालांकि, अभी तक इस दौरे को लेकर अंतिम रूप नहीं दिया गया है. ऐसे में एक बार फिर से चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भारत दौरे के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों का किया जिक्र

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान BRICS शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था. यह दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के वार्षिक यात्रा का हिस्सा होने वाला है.

दिमित्री पेसकोव ने भारतीय पत्रकारों के साथ बात करते हुए भारत-रूस के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों जिक्र भी किया. हालांकि, अभी तक यात्रा को लेकर आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है.

इस दौरान क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही आपसी सहमति से तारीखें तय की जाएंगी.

व्लादिमीर पुतिन के दौरे का एलान होते ही इस बात की चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है कि क्या उन्हें ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है.

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मंगोलिया दौरे पर भी उठी थी गिरफ्तारी की मांग

बता दें कि ICC ने 17 मार्च, 2023 को व्लादिमीर पुतिन और रूसी राष्ट्रपति के बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा के खिलाफ यूक्रेनी बच्चों के अवैध निर्वासन के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

ICC ने इसे युद्ध अपराध बताया था. ऐसे में ICC के रोम स्टैच्यू के तहत सदस्य देशों का यह दायित्व बनता है कि वह युद्ध अपराधों के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट के तहत उसके देश में आए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे.

हालांकि, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर या उसकी पुष्टि कभी नहीं की है. ऐसे में व्लादिमीर पुतिन को भारत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.

इससे पहले सितंबर में व्लादिमीर पुतिन के मंगोलिया दौरे पर भी इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा था. बता दें कि मंगोलिया ICC का सदस्य देश है. हालांकि, मंगोलिया के दौरे पर उखनागिन खुरेलसुख ने ICC के आदेश को दरकिनार कर दिया था.

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