सरकार ने ‘लोक परीक्षा विधेयक, 2024’ सोमवार को लोकसभा में पेश किया। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज सदन में इसे पेश किया। विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से जुड़े अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
विद्यार्थियों को नहीं बनाया जाएगा निशाना
जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक में उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश करेगा। ये एक केंद्रीय कानून होगा और इसके अंदर संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी।
राष्ट्रपति ने युवाओं की चिंताओं से कराया अवगत
बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत पर 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।