Maharashtra Election 2024: SC ने NCP-अजीत से कहा कि आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें. प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल न करें.
Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र में 7 दिन बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCP-अजीत से कहा कि आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें. प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल न करें.
ऑनलाइन सर्कुलर शेयर करने की कही बात
दरअसल, शरद पवार की अगुवाई वाली NCP ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP की ओर से मतदान में चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ के इस्तेमाल पर एतराज जताया था.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने अजीत पवार गुट को बड़ी सलाह दी है.
उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के बीच वैचारिक मतभेद हैं. ऐसे में NCP- अजीत को वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करना चाहिए और चुनाव प्रचार में शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल न करें.
पीठ ने अजीत पवार गुट की ओर से पेश वकील से कहा कि अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को यह निर्देश पहुंचा दें.
पीठ ने यह भी कहा कि नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और विधानसभा चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच ऑनलाइन सर्कुलर शेयर कर कहें कि वह शरद पवार की किसी भी तस्वीर या वीडियो/ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे. चाहे वह कितनी पुरानी हो या नई.
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ जिक्र
इस पर अजीत पवार गुट की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और उन्हें इस बात का पूरा पता है कि शरद पवार और अजीत पवार कौन हैं.
इस पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए SC ने कहा कि AI के युग में नेताओं की आवाज और तस्वीरों का दुरुपयोग से जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है.
वहीं, दोनों पार्टियों को सलाह देते हुए कहा कि अदालतों के चक्कर लगाने के बजाय युद्ध के मैदान यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करें.
दरअसल, शरद पवार गुट की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने शिकायत की थी कि अजीत पवार के एक MLC ने अपना समर्थन दिखाने के लिए शरद पवार की एक वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया है.
इस मामले पर आगे की सुनवाई मंगलवार (19 नवंबर) को होगी.
इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अजीत पवार की अगुवाई वाली NCP चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ का इस्तेमाल कर सकती है.
हालांकि, उन्हें उन्हें मराठी समेत दूसरे अखबारों में डिसक्लेमर प्रकाशित कर यह बताना होगा कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के आवंटन का मुद्दा अभी कोर्ट में विचाराधीन है.
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